Bihar News: बिहार में 10709 एएनएम के पदों पर बड़ी अपडेट सामने आई हैं। बिहार में अब एएनएम की बहाली पुराने नियम के तहत की जाएगी। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा में 60 अंक, हायर कोर्स में 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में काम करने के एवज में हर साल 5 अंक (कुल 25 अंक) मिलते थे।
राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली की प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो गया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एएनएम की बहाली अंको के आधार पर करने के एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।
अंको के आधार पर एएनएम की बहाली (Bihar News)
गौरतलब है कि गत एक मार्च को हाईकोर्ट के एकलपीठ ने अंको के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर, 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी।
सरकार ने एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का विज्ञापन संख्या 07/2022 जारी किया, जो पूर्व में हाईकोर्ट से दिए गए आदेश के अनुरूप था। 2018 की एएनएम नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई। उस समय, राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव करके लिखित परीक्षा की बहाली की घोषणा की। हाईकोर्ट ने इस नोटिस की वैधता को चुनौती दी। सभी मामले को एक साथ न्यायालय ने सुनाया।
इस तरह हो एएनएम की बहाली (Bihar News)
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि एएनएम की बहाली के लिए सरकार ने अंकों का निर्धारण किया था। इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा में 60 अंक, हायर कोर्स में 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में काम करने के एवज में हर साल 5 अंक (कुल 25 अंक) मिलते थे।
लेकिन राज्य सरकार ने बहाली के बीच में ही इस नियम को बदल दिया। इसके अनुसार, प्रतियोगिता परीक्षा में 60 अंक, हायर कोर्स में 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में काम करने के अनुभव पर वर्ष में 5 अंक (कुल 25 अंक) मिलते थे। लिखित परीक्षा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। वहीं, 1 जून 2023 से नया कानून लागू हो गया। हाई कोर्ट ने इस नए नियम को चुनौती दी।
बहाली प्रक्रिया के दौरान कोई बदलाव नहीं (Bihar News)
एकलपीठ ने निर्णय दिया कि 2018 की पुरानी नियमावली के नियम 7 के तहत एएनएम की बहाली होगी, और अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची बनाने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने बहाली नियम में बदलाव करने का अधिकार बताया। एएनएम उम्मीदवारों के वकील ने कहा कि बहाली प्रक्रिया के दौरान कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की इस निर्णय के बाद एनएनएम में 10,709 पदों की बहाली केवल पुराने नियम के तहत हुई।