PM Awas yojna : भारत सरकार की एक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान करेगी। सरकार ने ये घर बनाने के लिए 9 राज्यों के 305 नगरों और कस्बों को चुना है।
“सभी के लिए आवास” (Housing for All) पहल के तहत 2015 में “प्रधानमंत्री आवास योजना” या PMAY-शहरी शुरू की गई। PMAY-शहरी में, घरेलू ऋण पर ब्याज का लाभ उठाने की सुविधा है, जिसके तहत 2.67 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है.
यह सुविधा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना से मिलती है। यह पात्र लाभार्थियों के लिए है जो घर खरीदना, बनाना या सुधारना चाहते हैं।
सरकार ने इस योजना को तीन चरणों में बांटा है-
पहला चरण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ और मार्च 2017 में समाप्त हुआ. इसमें 100 से अधिक शहरों में घर बनाए गए।
अप्रैल 2017 से दूसरा चरण शुरू हुआ है और मार्च 2019 में समाप्त होगा। सरकार ने इसमें 200 से अधिक शहरों में घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
तीसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू होगा और मार्च 2022 में समाप्त होगा, जब बाकी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।
Aug. 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए CLSS को छोड़कर PMAY-U को 31 दिसंबर 2024 तक सभी कार्यक्षेत्रों के साथ जारी रखने की अनुमति दी।
कितनी मिलती है मदद?
यानी परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत दो करोड़ घर और बनाने जा रही है. इस योजना के तहत सरकार पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है. मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक लाख 30 हजार की राशि दी जाती है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है.
विशेषताएं-
-योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए, उम्मीदवार के आधार कार्ड से लिंकित बैंक खाते में इस योजना से मिलने वाली पूरी राशि और सब्सिडी सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में जाएगी।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित पक्के मकान लगभग 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) बड़े होंगे। उन्हें पहले 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) का आकार दिया गया था।
-केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस योजना पर खर्च करेंगे। मैदानी क्षेत्रों में इस शेयर का अनुपात 60:40 होगा, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तीन हिमालयीय राज्यों में यह अनुपात 90:10 होगा।
-स्वच्छ भारत अभियान भी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है स्वच्छ भारत योजना के तहत बनाए जाने वाले शौचालयों के निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे।
-यदि लाभार्थी इस योजना के तहत 70 हजार रुपये का बिना ब्याज का लोन लेना चाहते हैं, तो उसे कई वित्तीय संस्थाओं से पुनः भरना होगा। शहरी क्षेत्र में उम्मीदवार 70 हजार रुपये से अधिक का लोन ले सकते हैं, जिसमें बहुत कम ब्याज दर होगी। LIG, HIG और MIG केटेगरी में लोन मिलेगा।
-यह योजना लाभार्थी को बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टों से निपटने के लिए अन्य योजनाओं से मिलाकर दी गई है।
-इंदिरा आवास योजना पहले प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती थी।
योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, केंद्र सरकार भारत के सभी बेघर नागरिकों को घर देती है; इसके तहत, सरकार जिन लोगों को अपना घर नहीं है, उन्हें धन देकर घर बनाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का 25 जून 2015 को उद्घाटन किया था।
साल 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि वे किराया पर घर नहीं लेना पड़े। लक्ष्य लगभग पूरा हुआ है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, eShram योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), जनसमर्थ योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (APY), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अटल पेंशन योजना (APY)।
योग्यता-
- आवेदक 70 वर्ष से कम हो
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए
- आवेदक ने घर खरीदने के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया हो
- घर का मालिक या तो उस परिवार में सिर्फ एक पुरुष हो या महिला
- चार अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित परिवार की वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक नहीं होती।
- EWS (कमजोर आर्थिक वर्ग)— ₹3 लाख से कम की सालाना आय हो
- LIG या कम आय वर्ग— ₹3 लाख से ₹6 लाख प्रति वर्ष
- MIG-I, या मध्यम आय वर्ग-1—सालाना ₹6 लाख से ₹12 लाख
- MIG-II, या मध्यम आय वर्ग-2—सालाना ₹12 लाख से ₹18 लाख
- घर की मरम्मत या सुधार के लिए EWS या LIG वर्ग ही योग्य हैं।
आवश्यक दस्तावेज-
आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर (आधार कार्ड से लिंक), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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